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कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (310 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान किये जाते हैं। बीस या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना आवश्यक है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं अपने सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करता है। इस तरह ये सेवाएँ सभी को आसान एवं सुगम तरीक़े से उपलब्ध करवाई जाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक नई सेवा शुरू की है जिसकी मदद से कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते की राशि एक संस्था से दूसरे संस्था में ऑनलाइन स्थानांतरित – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं कर सकते हैं। अब अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदल कर एक संस्था से दूसरी संस्था में जाता है तो वह अपने भविष्य निधि खाते की राशि के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया एकदम आसान है। भविष्य निधि खाते की राशि के स्थानांतरण की सेवा – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं नियोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध है। कर्मचारी (525 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती एवं नियोक्ता (633 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती दोनों ही आवेदन करने से पहले स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों को जरुर पढ़ें। संगठन द्वारा अपने सदस्यों को भविष्य निधि से संबंधित कई प्रमुख सेवाएँ पहले से ही ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं एवं इस दिशा में और नई पहल की जा रही है ताकि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ये सेवाएँ आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकें।
कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य कौन-कौन बन सकता है?
संस्था के सभी कर्मचारी अपने कार्यग्रहण तिथि से ही भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र होते है। इसके सदस्य बनने के पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को कार्यग्रहण के समय भविष्य निधि योजना के लिए अपना नामांकन करवाना होता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य पंजीकरण प्रपत्र (12.4 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती
- रिटर्न प्रपत्र – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
- दावा प्रपत्र – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य पोर्टल – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं एवं अपना ई-पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई-पासबुक में भविष्य निधि खाते के लेन-देनों की जानकारी दी गई होती है। आप इन सेवाओं का उपयोग करने संबंधी सहायता भी यहाँ (467 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती से प्राप्त कर सकते हैं।
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कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इस पर दिया जाने वाला ब्याज कर मुक्त होता है एवं इसके परिपक्वता संबंधी लाभ भविष्य में आर्थिक रूप से काफी सहायक सिद्ध होते हैं। अगर लम्बे समय तक भविष्य निधि के रूप में धन की बचत की जाए तो यह कर्मचारी के लिए भविष्य में एवं सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।
आपातकालीन स्थिति में हमें अक्सर धन की कमी महसूस होती है एवं उस समय हमारे पास लोगों से उधार मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है क्योंकि जिस तरह का लाभ हमें इसमें प्राप्त होता है, वैसा लाभ किसी और निवेश से प्राप्त नहीं होता है। भविष्य निधि का उपयोग समय-समय पर विभिन्न जरूरतों के लिए किया जा सकता है। इसमें मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं : –
- सेवानिवृत्ति, नौकरी छोड़ने एवं मृत्यु होने की स्थिति में कुल संचित राशि एवं उसका ब्याज दिया जाता है।
- कुछ विशेष खर्चों, जैसे – गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, शादी, बीमारी इत्यादि के लिए आप इसमें से आंशिक रूप से पैसे निकल सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसी भी संस्था में कर्मचारी के रूप में जुड़ने के पश्चात यह आवश्यक है कि वह अपने नियोक्ता को एक घोषणापत्र दे जिसमें इस बात की जानकारी दी गई हो कि वह पहले से भविष्य निधि का सदस्य है या नहीं (प्रपत्र 11 (15.1 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती )। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि कर्मचारी सेवा में निरन्तर बना रहेगा एवं उसे इससे मिलने वाले लाभ भी प्राप्त होते रहेंगें।
अगर कोई कर्मचारी पहले से भविष्य निधि का सदस्य है तो उसे प्रपत्र 13 (1.3 MB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती भी भरना होगा ताकि उसके पुराने खाते का विवरण एवं उसमें उपलब्ध शेष राशि को नए खाते में स्थानांतरित किया जा सके।
भुगतान में हुई चूक या विलम्ब से हुए नुकसान की पूर्ति
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अगर नियोक्ता कर्मचारी पेंशन निधि में अंशदान नहीं करता है अथवा अधिनियम या योजना के अन्य प्रावधानों के तहत देय अन्य शुल्कों के भुगतान में चूक अथवा विलम्ब करता है तो निम्नलिखित दरों के आधार पर नियोक्ता को इस नुकसान की पूर्ति करनी होगी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या सरकारी राजपत्रित अधिसूचना के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा यह राशि वसूली जाएगी।
भुगतान में हुई चूक या विलम्ब से हुए नुकसान की पूर्ति विलम्ब या चूक की अवधि क्षतिपूर्ति का दर (प्रतिवर्ष बकाया का प्रतिशत) दो महीने से कम 5% दो महीने से ज्यादा एवं चार महीने से कम 10% चार महीने से ज्यादा एवं छह महीने से कम 15% छह महीने एवं उससे ज्यादा 25%
शिकायत दर्ज करवाने संबंधी जानकारी
अगर आपकी संस्था आपके भविष्य निधि में अंशदान नहीं करती है अथवा अंशदान में चूक या विलम्ब करती है तो आप इसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा जिसमें आपको अपनी संस्था के बारे में एवं शिकायत संबंधी अन्य विवरण देने होंगें। आप अपनी दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को शिकायत संबंधी अनुस्मारक भेज सकते हैं।
- शिकायत दर्ज करवाएँ – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
- दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं की श्रेणी
वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत संस्थाओं – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं की 187 श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली किसी भी संस्था, जिसमें 19 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है।
संबंधित लिंक
- दावा प्रपत्र – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
- रिटर्न प्रपत्र – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
- पंजीकरण प्रपत्र (12.5 KB) – पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम एवं विनियम – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय – बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
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